तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक
जोधपुर.हाईकोर्ट  ने शनिवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर  अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही पंचायती राज विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव,  प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, आरटेट के सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस  जारी कर 13 मार्च तक जवाब मांगा गया है। 
न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर निवासी देवीसिंह व अन्य की ओर से  दायर याचिका की सुनवाई के दौरान स्वप्रेरित प्रसंज्ञान से यह आदेश दिया।  अदालत ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में अब तक आरपीएससी द्वारा ली जाने वाली इस  परीक्षा को जिला परिषद के माध्यम से जिलेवार कराने तथा इसमें दिए जा रहे  आरक्षण को संविधान की भावना के विरुद्ध माना है। 
आरटेट नहीं कराने को लेकर दायर की थी याचिका
प्रार्थियों ने याचिका लगाई थी कि सरकार ने पिछले वर्ष आरटेट कराने के लिए  विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन इसका आयोजन नहीं हुआ। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा  होने से पिछले वर्ष बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी व पिछली आरटेट में अनुत्तीर्ण  अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में या तो उन्हें भर्ती में  अंतरिम प्रवेश दिया जाए या भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया को रोका जाए।
मई में होनी थी परीक्षा
41 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा मई में होनी थी। इस परीक्षा के ऑनलाइन  फार्म 2 मार्च से मिलने थे और फार्म भरने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल रखी थी। 
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